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दूसरा मकान लेना नहीं आसान

नई दिल्ली. अगर केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (हूपा) का प्रस्ताव मंजूर हो गया तो आप अपने नाम पर एक से अधिक मकान नहीं ले सकेंगे। यही नहीं, सरकारी आवास-विकास प्राधिकरण की तर्ज पर निजी बिल्डरों से घर खरीदने पर भी आपको हलफनामा देकर बताना होगा कि आप पहले से किसी मकान के मालिक नहीं हैं। यानी आप निजी बिल्डरों से भी अपने नाम पर दूसरा मकान नहीं ले पाएंगे।

इस आशय का सुझाव हूपा की उस टास्क फोर्स ने दिया है, जिसका गठन देश में मकानों की कमी से निपटने संबंधी सुझाव देने के लिए किया गया है। इसमें आवास बैंक के अधिकारी, निजी बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के अधिकारी शामिल हैं।

हूपा अधिकारियों के मुताबिक, मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों की सही संख्या का पता लगाया जाए, जो एक से अधिक मकानों के मालिक हैं।

देश में तीन करोड़ मकानों की कमी 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश के शहरी क्षेत्रों में करीब तीन करोड़ मकानों की कमी रहेगी। शहरी क्षेत्रों में चालीस फीसदी फ्लैट बंद पड़े हैं। अकेले दिल्ली में तीन लाख से अधिक फ्लैट चार साल से बंद हैं। लोग निवेश के लिए फ्लैट या बंगले खरीदकर मुंहमांगे दाम पर बेचने के लिए संपत्ति की कीमतों में कृत्रिम तेजी बनाए रखते हैं।





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