bhaskar Web English
HomeNewsMetrosChandigarh Chandigarh

मलिक व कंबोज की सदस्यता खत्म

चंडीगढ़. कांग्रेस से निलंबित चल रहे गोहाना के विधायक धर्मपाल सिंह मलिक व इंद्री के विधायक राकेश कंबोज की विधानसभा से सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई है। विधानसभा स्पीकर डॉ. रघबीर सिंह कादियान ने वीरवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इन दोनों को संविधान के दसवें शेड्यूल के अनुच्छेद धारा-2 के तहत सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है।

डॉ. कादियान ने कहा, इन दोनों विधायकों ने 2 दिसंबर, 2007 को स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मलिक व कंबोज से यह पूछा गया था कि वे कांग्रेस के सदस्य हैं या नहीं, लेकिन दोनों ही विधायकों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था।

कांग्रेस के कैलाना क्षेत्र के विधायक जितेंद्र मलिक ने धर्मपाल मलिक, कुरुक्षेत्र के विधायक रमेश गुप्ता ने कंबोज और रोहतक के विधायक शादी लाल बतरा ने आदमपुर क्षेत्र के विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के खिलाफ स्पीकर के पास इन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के लिए याचिका दायर की थी।

भजन लाल के मामले में सुनवाई 24 मार्च को होनी है। उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के बेटे मोहित बिश्नोई के अकस्मात निधन के कारण उनके वकील ने सुनवाई के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया था। इस पर डॉ. कादियान भजन लाल मामले की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय कर दी।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के गृह जिले रोहतक में 2 दिसंबर, 2007 को कांग्रेस के निलंबित सांसद व भजन लाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने रैली कर हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) नाम से नई पार्टी के गठन का ऐलान किया था। इस रैली में भजन लाल के अलावा मलिक व कंबोज भी मौजूद थे।

इस रैली में बिश्नोई सहित ज्यादातर वक्ताओं ने हुड्डा सरकार की आलोचना करते हुए इसे बर्खास्त किए जाने की मांग की गई थी। इसके बाद ही कांग्रेस ने रैली में गए तीनों विधायकों को निलंबित करते हुए इन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के लिए स्पीकर के पास याचिका दायर कर दी।

हाईकोर्ट में 18 को होनी है सुनवाई : स्पीकर डॉ. कादियान के अधिकारों को चुनौती देते हुए भजन लाल व अन्य ने पंजाब व हरियाणा हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है। इस मामले की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाए थे कि स्पीकर अब भी एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं और वे जो कार्रवाई करेंगे, वह निष्पक्ष नहीं होगी।

कुलदीप का मामला विशेषाधिकार कमेटी को : लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कांग्रेस के बागी सांसद कुलदीप बिश्नोई को सदन से अयोग्य ठहराने का मामला विशेषाधिकार कमेटी को भेज दिया है।





अपने विचार यहां लिखें
नाम:
ईमेल आईडी:
भाषा चुनॆ
हिन्दी रॊमन‌ हिन्दी फॊनॆटिक English
विचार:
कोड: