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जन्म-मुत्यु की सूचना नहीं देने पर जुर्माना

भोपाल. ऐसे निजी अस्पतालों व र्न्िसग होम संचालकों को सावधान हो जाना चाहिए, जो उनके यहां हुए जन्म या मृत्यु की सूचना नगर निगम को नहीं देते। नगर निगम अब इन अस्पतालों पर जुर्माना लगाना शुरू कर रहा है।

यह चेतावनी सोमवार को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने को लेकर निजी अस्पताल संचालकों के साथ निगम अधिकारियों की बैठक में दी गई। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 10 (3) में इसकी सूचना नहीं देने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके अनुसार जन्म-मृत्यु की सूचना नहीं देने पर हर केस पर 50 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बैठक में निगम के अपर आयुक्त अभय बेडेकर ने इसकी जानकारी निजी अस्पताल संचालकों को दी।

उन्होंने बताया कि जन्म या मृत्यु होने पर उसकी जानकारी कलेक्टर कार्यालय स्थित समाधान केंद्र या नगर निगम को प्रत्येक माह की 15 और 30 तारीख को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। अन्यथा अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में 110 निजी अस्पताल व र्न्िसग होम संचालकों को बुलाया गया था, लेकिन उसमें केवल 50 संचालक ही पहुंचे।

आनलाइन करने की कवायद

नगर निगम की जन्म व मृत्यु पंजीकरण को आनलाइन करने की कवायद भी जारी है। इसके लिए छह कंपनियों को रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) जारी किए गए हैं। पंजीकरण आनलाइन होने पर सभी निजी अस्पतालों को इससे जोड़ा जाएगा। इसमें नगर निगम के सेंटर पर मेन सर्वर होगा। सभी अस्पतालों में कंप्यूटर लगाकर उन्हें अलग-अलग कोड व पासवर्ड दिया जाएगा। अस्पतालों को प्रतिदिन होने वाले जन्म व मृत्यु का डाटा इसमें फीड करके निगम केसेंटर को भेजना होगा। इसके आधार पर जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र बनेंगे।





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