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छिन सकता है ब्रिटेन में वोट देने का अधिकार

लंदन.हजारों भारतीयों सहित राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के लाखों नागरिक ब्रिटेन में वोट देने या राजनीति में हिस्सा लेने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र पैनल ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। विधि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पूर्व एटार्नी जनरल लॉर्ड गोल्डस्मिथ की अध्यक्षता वाले इस पैनल की सिफारिशों पर संसद में नवंबर में चर्चा होगी।

गोल्डस्मिथ ने बताया कि उनकी सिफारिशों में केवल ब्रिटिश, आयरिश और यूरोपीय नागरिकों को ही ब्रिटेन में पूर्ण राजनीतिक भागीदारी का हक मिलने की वकालत की गई है। ऐसा ब्रिटेन के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय से ब्रिटेन में रहने वालों को चाहिए कि वे ब्रिटिश नागरिकता ले लें। यदि अपने मूल देश के कानून की वजह से वे ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें एसोसिएट सिटिजनशिप गंवानी होगी।

किस पर पड़ेगा असर :

जो लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन की नागरिकता अभी तक नहीं ली है या जो लोग अपने देश के कानून के कारण दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते। क्या होगा नुकसान : गैर नागरिक ब्रिटेन की किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। क्या है नियम : राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक छह माह ब्रिटेन में रहने पर वोट देने के हकदार हो जाते हैं।





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