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झूठा सूचना का अधिकार

चंडीगढ़.

प्रिंसीपल डायरेक्टर डिफेंस एस्टेट ऑफिस वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ के तहत छावनियों में लगे टावरों के संबंध में सूचना के अधिकार 2005 के तहत 12 फरवरी 2008 को जानकारी मांगी गई। सीपीआईओ ने कार्यालय के तहत 13 कंटोनमेंट बोर्ड को यह कॉपी फॉर्वर्ड कर दी।

ज्यादातर कंटोनमेंट बोर्ड ने सूचना ही नहीं दी। अंबाला छावनी ने तो सभी तथ्यों को छिपाते हुए झूठी सूचना ही भेज दी।





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