मुलताई (मप्र). बहुचर्चित खापाखतेड़ा हत्याकांड के मामले में 44 आरोपियों को उम्रकैद और 2400-2400 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने गांव की तीन महिलाओं को जिंदा जला दिया था।
अपर सत्र न्यायाधीश एसपी यादव ने बुधवार को भादवि की धारा 302 और 436 के तहत सजा सुनाई। न्यायाधीश ने पीड़ित परिवारों को जुर्माने की राशि में से 20-20 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश भी दिए।
क्या है मामला : अभियोजन के अनुसार 46 आरोपियों ने 27 सितंबर 2004 को गांव के लोहार परिवार के मकानों में तोड़-फोड़ कर आग लगा दी थी और फिर इन जलते मकानों में तीन महिलाओं - छाया, रत्ना और ममता को फेंक दिया। बाद में इन तीनों की मौत हो गई। इन 46 आरोपियों में से एक फरार है, जबकि एक अन्य के नाबालिग होने की वजह से उसके मामले की सुनवाई बाल न्यायालय में हुई।