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लालू-राबड़ी के खिलाफ अर्जी को मंजूरी

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ दायर एक अर्जी की सुनवाई को मंजूरी दे दी है।

लालू और राबड़ी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह अपील बिहार सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी। करोड़ों के चारा घोटाले के बाद लालू और राबड़ी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चला था जिसमें दोनों को क्लीन चिट दे दी गई थी। इस फैसले के विरोध में हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने अर्जी दाखिल की थी।

राज्य सरकार की अपील को मंजूर किए जाने पर 18 फरवरी को बहस पूरी होने के बाद जस्टिस आरके दत्ता ने आदेश सुरक्षित रखा था और आज उन्होंने अर्जी को मंजूर करते हुए विशेष सीबीआई अदालत से संबंधित दस्तावेज मंगाने के भी आदेश दिए। विशेष सीबीआई अदालत ने ही लालू और राबड़ी को इस मामले में क्लीन चिट दी थी।





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