चंडीगढ़: पिता मंसूर अली खान पटौदी के शिकार मामले में पुत्री सोहा अली खान भी फंस गई हैं। शुक्रवार को हरियाणा गुड़गांव के जिला प्रशासन ने कम उम्र में लाइसेंस हासिल करने के लिए उन्हें नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
झज्जर पुलिस की रिपोर्ट के बाद कलॆक्टर राकेश गुप्ता ने सोहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
सोहा से तलब किया गया है कि जिस समय उसको शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया, उस समय उसकी आयु 21 वर्ष नहीं थी, जबकि शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 9.1 ए के तहत शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
नोटिस में सोहा से यह भी पूछा गया है कि उसके शस्त्र लाइसेंस में दर्ज 22 बोर राइफल का उसके पिता मंसूर अली खान पटौदी ने दुरुपयोग क्यों किया जैसा कि काला हिरण शिकार मामले में 5 जून 2005 को झज्जर जिला में दर्ज एफआईआर में उल्लेख किया गया है। उस समय से ही राइफल झज्जर पुलिस ने अपने कब्जे में ली हुई है।