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Chhattisgarh
Bilaspur Bilaspur बिलासपुर.
ट्रेनों में सिगरेट-बिड़ी पीने वालों को अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जल्द ही तंबाकू निरोधक एवं नियंत्रण में संशोधन होने जा रहा है जिसमें सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने वालों पर 2 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लागू कानून के तहत भी सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित है और यदि कोई सार्वजनिक स्थान में ऐसा करते पाया जाता है तो उस पर 200 रुपए आर्थिक दंड का प्रावधान है।
इस कानून के परिपालन के लिए किसी अन्य विभाग ने भले ही सख्ती न की हो, लेकिन एसईसीआर रेलवे ने इस दिशा में जरूर प्रयास किया है। इस प्रयास का नतीजा ये रहा कि अप्रेल 2007 से लेकर फरवरी 2008 तक यानी 11 महीनों में रेलवे स्टेशन या ट्रेनों में धूम्रपान करने वाले 2 हजार 888 लोगों पर कार्रवाई हुई। इनमें प्रत्येक से 200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया, जिससे बिलासपुर रेल मण्डल को 11 महीनों में 5 लाख, 77 हजार, 600 रुपए मिले।
अब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री तंबाकू निरोधक एवं नियंत्रण कानून में संशोधन कर जुर्माने की राशि को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़कर 2 हजार रुपए हो सकता है। यदि ये संशोधन विधेयक पास हुआ तो सार्वजनिक स्थानों में सिगरेट का कश और भी महंगा पड़ सकता है। खासकर रेलवे प्लेटफार्म या ट्रेनों में, जहां इस नियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में गंभीरता दिखाई जाती है। वैसे इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि धूम्रपान करने वालों से आम यात्रियों को परेशानी न हो। इसी नजरिये से कार्रवाई भी की जाती है। आने वाले समय में वे इस पर और ज्यादा ध्यान देंगे।
अन्य लोगों को तकलीफ न हो इसलिए धूम्रपान करने वालों को सार्वजनिक स्थानों में बिड़ी-सिगरेट पीने से बचना चाहिए। और जब इसके लिए कानून बना दिया गया है तो इसका पालन किया जाना चाहिए। रेलवे इसके परिपालन के लिए गंभीर है। इस दिशा में प्लेटफार्म या ट्रेनों में कार्रवाई भी की गई है। अब यदि संशोधित विधेयक आता है तो बोर्ड के निर्देशानुसार इसमें और भी कड़ाई की जाएगी।
-अंकुश गुप्ता, सीपीआरओ, एसईसीआर