भोपाल. अब किसी बैंक के खाताधारी को वहां के एटीएम से पैसे निकालने के लिए फीस सहित अन्य कोई शुल्क नहीं देना होगा। एक बैंक के एटीएम से किसी अन्य बैंक के खाते का पैसा निकालने के एवज में भी 20 रुपए से ज्यादा शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने गत 10 मार्च को इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
देश भर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के 32342 एटीएम हैं, जिनसे रोजाना दो करोड़ से ज्यादा लोग रुपयों की निकासी करते हैं। अब तक बैंक एटीएम सर्विस के बदले ग्राहक से फीस लेते आए हैं, किंतु अब इसके बदले कोई शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। यह व्यवस्था आगामी एक अप्रैल से लागू होगी।
20 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल पाएंगे शुल्क
आरबीआई ने किसी भी बैंक के एटीएम धारक से अन्य बैंक के एटीएम से रुपए निकालने पर सिर्फ 20 रुपए वसूले जाने की अनुमति दी है। यह व्यवस्था आगामी 31 मार्च तक सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
इससे पहले एटीएम होल्डर को अन्य बैंक के एटीएम से रुपए निकालने पर हर बार 50 रुपए शुल्क देना होता था। बैंकों ने कसी कमर -मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के करीब 1400 से ज्यादा एटीएम है। इनके साथ ही राजधानी के 102 एटीएम में भी नई व्यवस्था लागू होगी। जिसका राजधानी के विभिन्न बैंकों के करीब दो लाख ग्राहकों को फायदा मिलेगा।
आरबीआई ने नए दिशा निर्देश जारी किए है, जिनका फायदा एटीएम कार्ड धारकों को मिल सकेगा। बैंक तय समय सीमा में गाइड लाइन का पालन करने के इंतजाम कर रहा है।
- मानस दत्ता, एजीएम, एटीएम, भारतीय स्टेट बैंक
रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसलिए देर सबेर बैंकों को अपने यहां लागू करना ही है।
-आलोक खरे, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश बैंक आफीसर्स कोआर्डिनेशन कमेटी