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शिवानी केस: शर्मा समेत 4 को उम्र कैद

नई दिल्ली. कड़कड़डुमा अदालत ने नौ साल पुराने शिवानी भटनागर हत्याकांड में दोषी करार दिए गए आरके शर्मा को सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शर्मा के अलावा तीन अन्य दोषियों को भी उम्र कैद की सजा दी गई है।

1976 बैच के अफसर शर्मा को शिवानी भटनागर की हत्या का प्रमुख दोषी पाया गया था और शर्मा के अलावा तीन अन्य प्रदीप शर्मा, श्रीभगवान और सत्यप्रकाश को हत्या की साजिश का दोषी करार दिया जा चुका था। सरकारी वकील ने शर्मा के लिए फांसी की सजा की मांग की थी लेकिन आज अदालत ने शर्मा समेत चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

शर्मा पर अदालत ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया और अन्य तीनों दोषियों पर 10 हजार रुपए का। फांसी की सजा न देते हुए कोर्ट ने कहा कि आरके शर्मा के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला नहीं चला है इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा दी जा रही है। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं माना और फांसी की सजा नहीं दी।

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