अजमेर. राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के यात्रा भत्ते की दरों में हालांकि 16 वर्ष बाद संशोधन किया गया है, लेकिन मौजूदा महंगाई की तुलना में दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। यह मानना है राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रांतीय सभाध्यक्ष कश्मीरसिंह का। सिंह ने मंगलवार को ‘भास्कर’ को बताया कि संशोधन से ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों को खास फायदा नहीं होगा, बल्कि ए व बी श्रेणी के अधिकारी ही लाभ में रहेंगे।
उन्होंने कहा कि छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों का टीए बढ़ जाएगा, जबकि राजस्थान में कर्मचारियों का टीए बढ़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि सी व डी श्रेणी के कर्मचारियों को पूरे राज्य में ऑन ड्यूटी भेजा जाता है, जबकि उन्हें होटल में ठहरने का भत्ता अब केवल जयपुर के लिए ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए संशोधन में लागू शर्तो से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान होगा।
शर्तो का सार..
>> 15 किलोमीटर की दूरी तक ऑनड्यूटी जाने पर टीए-डीए नहीं मिलेगा
>> 6 घंटे के लिए ऑनड्यूटी जाने पर टीए-डीए नहीं मिलेगा, 12 घंटे का समय लगने पर 50 प्रतिशत और 12 घंटे से ज्यादा समय लगने पर पूरा टीए-डीए मिलेगा।
>> टीए बिल के साथ बस का टिकट पेश करना होगा। रेलगाड़ी से यात्रा करने पर टिकट नंबर लगाना होगा।
>> तांगा-ऑटोरिक्शा से जाने पर 3 रुपये प्रति किलोमीटर किराया मिलेगा।
>> डाक या फाइल देने ऑन-ड्यूटी जाने पर टीए-डीए नहीं दिया जाएगा।