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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ. चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने डॉ. बतरा सुपर स्पेशियलिटी होम्योपैथिक क्लीनिक को सेवा में खामी का दोषी मानते हुए उपभोक्ता को 40 हजार रुपए विशेष हर्जाने के तौर पर अदा करने के निर्देश दिए हैं। कमीशन ने यह हर्जाना क्लीनिक द्वारा अप्रैल 2007 में कंज्यूमर फोरम के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के दौरान लगाया।
कंज्यूमर फोरम ने किया था 25 हजार हर्जाना : साहिल अरोड़ा ने सिर के बाल झड़ने का इलाज करवाने के लिए डॉ. बतरा सुपर स्पेशियलिटी होम्योपैथिक क्लीनिक से 5900 रुपए का एक साल का पैकेज लिया था। अरोड़ा ने एक साल ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन बाल नहीं उगे।
अरोड़ा ने कंज्यूमर फोरम में अपील की जिस पर अप्रैल, 2007 में कंज्यूमर फोरम ने उपभोक्ता को उसके द्वारा पैकेज के एवज में अदा की गई 5900 रुपए की फीस लौटाने और 25000 रुपए हर्जाना समेत दो हजार रुपए मुकदमा राशि देने के निर्देश दिए।
बालों के वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी : कंज्यूमर फोरम के इस फैसले के खिलाफ क्लीनिक ने स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अपील की और सफाई में यह कहा कि उपभोक्ता को पैकेज देते समय सिर से झड़ चुके बालों के वापस आने की कोई गारंटी नहीं दी गई थी।
लेकिन कमीशन ने माना कि अप्रैल, 2007 में कंज्यूमर फोरम ने जो फैसला दिया था, वह सही था। कमीशन ने डॉ. बतरा होम्योपैथिक क्लीनिक को सेवा में खामी का दोषी मानते हुए उसे उपभोक्ता को 40 हजार रुपए विशेष हर्जाना देने के निर्देश दिए।