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आमिर-गोवारिकर के खिलाफ वारंट

भुज.Amirफिल्म ‘लगान’ में वन विभाग की आवश्यक अनुमति के बगैर चिंकारा पर दृश्य फिल्माने के आरोप में बालीवुड अभिनेता आमिर खान और फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारीकर सहित पांच व्यक्तियों के खिलाफ भुज की एक अदालत ने वारंट जारी किया है। फिल्म बनने के कुछ समय बाद ही चिंकारा की मौत हो गई थी।

गुरुवार को वन विभाग की याचिका पर संज्ञान लेकर भुज के प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पांच हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया। आरोप साबित होने पर आरोपियों को तीन से सात साल तक की सजा हो सकती है। इससे पहले वन विभाग ने संबंधित पक्षों को कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ।

एक संगठन द्वारा आमिर, उनकी पूर्व पत्नी रीना दत्ता, आशुतोष गोवारीकर, प्रोडक्शन मैनेजर श्रीबेल श्रीनिवास राव व अनिल मेहता के खिलाफ वन्य कानून के उल्लंघन का मामला वन विभाग में दर्ज करवाया गया था। वन विभाग नेसभी आरोपियों के खिलाफ शिकार करने और प्राणियों के जीवनक्रम में व्यवधान पहुंचाने जैसी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसके आधार पर यह वारंट जारी किया गया है।





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