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कर बचाने के लिए आज भी कर सकते हैं निवेश

आपने अगर अब तक आयकर काूनन की 80 सी में कर बचाने के लिए निवेश नहीं किया है तो मार्च के आखिरी दिन भी यह काम कर सकते हैं। कर बचाने वाले कई विकल्प हैं, आप अपनी सीमा और पसंद का विकल्प चुन सकते हैं।

1. जीवन बीमा प्रीमियम
आप धारा 80 सी के तहत एक लाख रुपए तक की छूट का दावा कर सकते हैं। नई पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं अथवा किसी चालू पॉलिसी का नवीनीकरण करा सकते हैं।

कौन ले सकता है लाभ

-व्यक्तिगत व हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
-जिसने अपने अथवा पत्नी के नाम पर अथवा अपने विवाहित/अविवाहित बच्चों के नाम पर ली गई पॉलिसी का प्रीमियम भरा हो।
-एचयूएफ जिसने अपने सदस्य की पॉलिसी का प्रीमियम भरा हो।

ध्यान रखें
डिफर्ड एन्युटी को छोड़, कटौती बीमाकृत राशि के 20 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम पर क्लेम संभव
-परिपक्वता आगम अथवा क्लेम पूर्णतया कर मुक्त

2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)

खास बातें
-सालाना निवेश की अधिकतम राशि 70,000 रु. और न्यूनतम राशि 500 रु.
-केवल व्यक्तिगत करदाता ही निवेश कर सकते हैं
-सालाना ब्याज दर ८ प्रतिशत
-संचित ब्याज पूर्णतया कर मुक्त
-परिपक्वता अवधि खाता खोलने के वर्ष के अंत से 15वर्ष
-प्रतिवर्ष अधिकतम १२ किस्तों में अंशदान

3. राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी)
खास बातें

-अवधि छह वर्ष
-केवल व्यक्गित करदाता ही निवेश कर सकते हैं
-ब्याज दर 8 प्रतिशत
-ब्याज पूर्णतया कर योग्य। संचित ब्याज पर धारा 80 सी के तहत कर बचाना संभव

4.इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ईएलएसएस)

खास बातें
-न्यूनतम लॉक-इन अवधि 3 वर्ष
-एक किस्त में भुगतान। कर लाभ प्रारंभिक निवेश पर।
-व्यक्तिगत कर दाता या एचयूएफ ही निवेश कर सकते हैं।
-निवेश पर प्रतिफल इक्विटी मार्केट पर निर्भर। लाभांश या विकास विकल्पों से प्रतिफल की प्राप्ति।

5 .फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी

खास बातें

-न्यूनतम पांच वर्ष
-बैंक या पोस्टऑफिस
-प्राप्त या उपार्जित ब्याज पूर्णतया कर योग्य
-सिंगल पेमेंट
--निवेश से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।

(लेखक मान्यता प्राप्त वित्तीय योजनाकार हैं व एफपीएसबी बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। यह लेखक की निजी राय है)





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