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एक मुश्त टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी छूट, ब्याज माफ

चंडीगढ़. नगर निगम ने सेल्फ असेस्मेंट स्कीम के एक मुश्त टैक्स जमा करने वाले को टैक्स में 10 फीसदी छूट और टैक्स बकाये पर लगे 12 फीसदी ब्याज माफ करने का फैसला किया है। पहली से 30 अप्रैल तक चलने वाले इस ऑफर के बारे कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों, सरकारी और गैरसरकारी विभागों को भेजी नोटिस में जानकारी दे दी गई है। इस सबंध में टैक्स ब्रांच ने अब तक 16 हजार 700 नोटिस भेजे हैं।

कैसे मिलेगी छूट
सेल्फ असेस्मेंट स्कीम के तहत प्रॉपर्टी के रेटेबल वैल्यू करके एक मुश्त टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी रिबेट मिलेगा और नोटिस जारी होने से लगने वाला 12 फीसदी ब्याज नहीं भरना पड़ेगा।

दो किस्त में पांच फीसदी छूट
इस स्कीम के तहत दो छमाही किस्तों में टैक्स जमा करने की भी सहूलियत दी गई है। इस ऑफर के तहत रेटेबल वैल्यू पर लगे टैक्स में पांच फीसदी छूट मिलेगी और नोटिस जारी होने के 15 दिन बाद तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसकी पहली किस्त अप्रैल में और दूसरी किस्त नवंबर में जमा करनी होगी।

3400 नई प्रॉपर्टी जुड़ी
टैक्स ब्रांच ने निगम में शामिल हुए पांच गांवों और सेक्टर्स के रेजिडेंशियल एरिया में चल रही कमर्शियल एक्टिविटी का सर्वे करवाया है। इसमें पांच गांवों की 2800 प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल एरिया में 600 दुकानों सहित 3400 प्रॉपर्टी नई जुड़ी हैंै। इससे 2008-09 के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स और सर्विस टैक्स का टारगेट 20 करोड़ रुपए रखा गया है।

एक महीने में हुआ 9 करोड़
निम ने 2007-08 में सेल्फ असेस्मेंट स्कीम के तहत एक माह में कमर्शियल प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी से 9 करोड़ रु. टैक्स वसूल किया था। जबकि छमाही स्कीम के तहत नवंबर माह में 30 लाख रुपए ही आए। इसके बाद निगम पूरे साल में 9 करोड़ रुपए ही और जमा कर सका था।

>> अप्रैल माह में चलने वाली सेल्फ असेस्मेंट स्कीम के तहत एक मुश्त कमर्शियल प्रॉपर्टी और सर्विस टैक्स जमा करने वालों को निगम की ओर से टैक्स में 10 फीसदी छूट दी जाएगी।
पी.के. शर्मा, निगम सेक्रेटरी





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