नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने बाराबंकी जमीन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को क्लिन चीट दिए जाने के खिलाफ यूपी सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति आफताब आलम की खंडपीठ ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली मायावती सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ कोई दीवानी राजस्व अथवा आपराधिक कार्यवाही शुरु नहीं की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती मुलायम सिंह सरकार ने अमिताभ बच्चन को बाराबंकी जिले में इस आधार पर 12 एकड कृषि भूमि दी थी कि वह एक किसान है, लेकिन अपने पर धोखाधड़ी एवं जालसाजी करके जमीन हथियाने के आरोपों के चलते अमिताभ ने यह जमीन राज्य सरकार को लौटा दी थी।
अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह आश्वासन भी दिया था कि वह भविष्य में ग्राम पंचायत की इस जमीन पर किसी तरह का कोई दावा नहीं करेंगे। हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद न्यायालय ने उनके खिलाफ जारी कार्यवाही को समाप्त कर दिया था।