नई दिल्ली:
प्रियंवदा बिड़ला की वसीयत के मामले में बिड़लाओं को जोर का झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्व. प्रियंवदा की उस वसीयत के खिलाफ दायर उनकी चार याचिकाएं खारिज कर दीं, जिसमें उन्होंने आरएस लोढ़ा के नाम अपनी सारी जायदाद लिख दी थी।
प्रियंवदा ने मरने से पहले 1999 में बनाई अपनी वसीयत में 5000 करोड़ की सारी संपत्ति अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट लोढ़ा को दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एसबी सिन्हा ने याचिका खारिज करने के साथ बिड़ला परिवार के तीन सदस्यों पर मुकदमें की कार्रवाई में जाया हुए समय के लिए 2.5 लाख रुपए भी भरने को कहा है।