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इंदौर जिला अधिसूचित क्षेत्र घोषित

इंदौर. हैजे व अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए संपूर्ण जिले को १ अप्रैल से छह माह तक के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है।

कलेक्टर विवेक अग्रवाल के मुताबिक अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में बासी मिठाइयां, नमकीन व सड़े-गले फल-सब्जी, मांस, मछलियों, अंडों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी। इसी तरह दूध, दही, चाय, काफी, शर्बत, कुल्फी, आइसक्रीम, बर्फ के लड्डू आदि तरल पदार्थ बिक्री के लिए खुले नहीं रखे जाएंगे। अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति खाने-पीने की उपरोक्त वस्तुओं तथा तैयार व पकाए हुए भोजन को न तो लाएगा और न ही ले जाएगा।





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