मुंबई.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1992 में हुए करोड़ों रुपए के शेयर घोटाले में शेयर दलाल केतन पारेख को दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई है।
शेयर घोटाले में शामिल तीन अन्य दोषियों को हाईकोर्ट ने 6 माह की सजा सुनाई। हालांकि सभी आरोपियों को 31 जुलाई तक के लिए जमानत मिल गई है।
विशेष कोर्ट के न्यायाधीश वीएम कनाडे ने 14 मार्च को शेयर दलाल केतन पारेख और हितेन दलाल सहित 6 अन्य आरोपियों को दोषी माना था जिसमें कैनफिना(कैनबैंक फायनेंसियल सर्विस)के शीर्ष अधिकारी को घोटाले में शामिल थे।
न्यायाधीश कनाडे ने कहा कि पारेख, दलाल और कैनफिना के अधिकारियों ने आपराधिक षडयंत्र के तहत 47 करोड़ रुपए का चुना लगाया।