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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें की फिल्म स्टार और पूर्व क्रिकेटर नवाब अली खां पटौदी की बेटी सोहा अली खान के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश देने की मांग की गई थी। इस संबंध में याचिकाकर्ता का कहना था कि सोहा हथियार का लाइसेंस हासिल करने के योग्य ही नहीं थी, इसके बावजूद उसे हथियार का लाइसेंस जारी कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने इस संबंध में सोहा अली खान और उसे हथियार का लाइसेंस जारी करने वाले संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश मांगे थे। सोहा को कम उम्र होने के बावजूद लाइसेंस जारी किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले पीपुल्स फॉर एनिमल्स के नरेश कादियान की दलीलों को नकार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कादियान की इस याचिका का कोई आधार नहीं है।