नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मायावती को बुधवार को नोटिस जारी किया है।
तोहफों और संपत्ति के मामले में आयकर के अपीलीय अधिकारी ने फैसला दिया था कि समर्थकों द्वारा दिए गए तोहफों के लिए मायावती को टैक्स देना जरूरी नहीं है, इस फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। केंद्र की इस याचिका पर आज हाई कोर्ट ने मायावती को नोटिस जारी कर दिया है।
बेंच ने माया को नोटिस का जवाब सितंबर तक देने के निर्देश देते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 19 सितंबर तय की है। केंद्र ने याचिका में कहा है कि समर्थकों के स्नेह भाव से दिए गए कैश को टैक्स के दायरे में न रखना आयकर ट्रिब्यूनल की भूल है। केंद्र ने इसे वार्षिक आयकर के दायरे में रखे जाने की सिफारिश करते हुए याचिका दायर की है।