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मुंबई ब्लास्ट: दोषी की मृत्युदंड सजा पर रोक

नई दिल्ली. मुंबई ब्लास्ट: दोषी की मृत्युदंड सजा पर रोक सन 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में मृत्युदंड की सजा प्राप्त जाकिर हुसैन नूर मोहम्मद शेख की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शेख की सजा पर रोक लगाने के साथ ही मुंबई की विशेष टाडा अदालत द्वारा उसे आतंकवाद के लिए दोषी ठकराने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली।

शेख ने माहिम में मछुआरों की बस्ती में बम रखा था। इसके विस्फोट से तीन लोगों की मौत हो गई थी और छह लोग घायल हो गए थे।





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