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..नाबालिग को ही बना दिया सिपाही

चंडीगढ़. हरियाणा पुलिस में अब नाबालिग भी भर्ती होने लगे हैं। कुरूक्षेत्र जिले में हुई भर्ती में कुछ ऐसा ही हुआ। स्पोर्ट्स कोटे की इस भर्ती में पुलिस ने 17 साल 5 महीने 15 दिन के एक नाबालिग को भर्ती कर लिया, जबकि नियमों में स्पष्ट था कि आवेदन करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। हैरत है कि भर्ती करने वाले एसपी यह मानने को तैयार नहीं है कि कोई गड़बड़ हुई है।

आरटीआई के तहत मांगी सूचना ने खुद ही इस बात की पोल खोल दी है। यही नहीं भर्ती बोर्ड ने नाबालिग को इंटरव्यू में ज्यादा मॉर्क्‍स दिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य के गृह विभाग, डीजीपी व कुरुक्षेत्र में भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एसपी से जवाब तलब किया है।

ये है मामला : हरियाणा पुलिस ने वर्ष 2006 में राज्य में पुलिस कांस्टेबलों के 3700 पदों पर भर्ती के लिए 2 मई 2006 को आवेदन आमंत्रित किए। इनमें कुरूक्षेत्र से 450 कांस्टेबलों को भर्ती किया जाना था। कुरूक्षेत्र जिले के अमीन गांव निवासी संदीप कुमार, जिसकी जन्म तिथि 17 नवंबर 1988 थी, को स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती किया गया।

कानूनन 1 मई 2006 को उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए थी, जबकि उसकी उम्र 17 साल 5 महीने और 15 दिन ही थी। भर्ती की अंतिम सिलेक्शन लिस्ट 30 नवंबर 2007 को जारी हुई थी। इस भर्ती की जिम्मेदारी एसपी स्तर के वरिष्ठ आईपीएस की होती है। एसपी व उनके स्टाफ ने उम्मीदवार को उसकी जन्म तिथि जांचे बगैर नियुक्त कर दिया। मैरिट लिस्ट की प्रतीक्षा सूची में पहले नंबर पर उसी गांव के महावीर ने संदीप की भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उसने कोर्ट से संदीप की भर्ती को रद्द कर उसे भर्ती करने की मांग की है।

क्या है नियम पंजाब पुलिस रूल्स (हरियाणा पर लागू) के नियम 12.15(1) के अनुसार कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाने वाले महीने की पहली तारीख को आवेदक 18 साल की उम्र पूरी कर चुका होना चाहिए।





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