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सुरेश नंदा की जमानत अर्जी खारिज

नई दिल्ली. टैक्स चोरी के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने हथियारों के डीलर सुरेश नंदा, उसके पुत्र संजीव नंदा और दो अन्य की कोर्ट में दायर जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आईके कोच्चर ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की जांच अभी आरंभिक अवस्था में है और जमानत दिए जाने से वे जांच में बाधा डाल सकते हैं।

गौरतलब है कि सुरेश नंदा, संजीव नंदा, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट बिपीन शाह और आयकर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर(इंवेस्टिगेशन) आशुतोष वर्मा इन चारों आरोपियों को 8 मार्च को मुंबई के एक होटल में छापा मारकर गिरफ्तार किया गया था।

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