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बेईमान सरकारी अफसर की बीवी भी दोषी

नई दिल्ली. बाम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्णय दिया है कि बेईमान सरकारी अफसर की बीवी भी जुर्म की भागीदार होगी। अदालत ने कहा कि गैरकानूनी रुप से इकठ्ठा किए हुए धन का फायदा बीवी भी उतना ही उठाती है जितना कि वह अफसर। ऐसे में जुर्म के हिस्सेदार भी दोनों ही होंगे।

बाम्बे हाईकोर्ट में जज वी.आर किंगोनकर ने निर्णय दिया कि आय से ज्यादा संपत्ति के केस में सरकारी अफसरों की बीवियां भी दोषी मानी जाएगीं।

भासकर वाग महाराष्ट्र सरकार में सिचाई विभाग में अफसर थे। उन्होंने 1984 से 1989 के बीच गैरकानूनी तरीके से काफी धन इकठ्ठा किया था। केस की सुनवाई में अदालत ने भासकर वाग के साथ उसकी पत्नी मंगलाबाई को दोषी करार दिया गया। उनके पति ने उनके नाम पर बहुत से गैरकानूनी संमत्ति खरीदा था। अदालत ने मंगला को दोषी करार देते हुए 3 साल का सश्रम कारावास और 2 लाख जुर्माना की सजा सुनाई।

इसके पहले धुले की अदालत ने भी भासकर वाग और मंगला को प्रिवेमंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी ठहराया था लेकिन इस एक्ट के तहत सरकारी अफसर को सजा नहीं दी जा सकती।





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