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लेट पर लगेगा ब्याज

सीकर. अग्रिम करों के भुगतान में देरी करने वाले करदाता सावधान हो जाएं। भुगतान में पांच मिनट की देरी पर भी अधिक पैसे चुकाने पड़ सकते हैं।

नेट बैंकिंग के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करने वाले यदि भुगतान की आखिरी तारीख को रात आठ बजे बाद अदायगी करेंगे तो उसे अगली बार का भुगतान माना जाएगा। उसमें दंड स्वरूप तीन प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ेगा। आयकर विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रसन्नजीतसिंह ने बताया कि ब्याज के डर के कारण करदाता समय पर रुपए जमा करा देगा। इससे आयकर विभाग को लाभ मिलेगा।

ब्याज पड़ेगा भारी
अगर कोई कंपनी 15 जून को अग्रिम कर के रूप में रात आठ बजे की जगह रात आठ बजकर पांच मिनट पर करों का भुगतान करेगी तो उसे 15 सितंबर का भुगतान माना जाएगा। कंपनी को आयकर अधिनियम की धारा 234 सी के तहत तीन प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा। मसलन, अगर कोई 100 करोड़ के भुगतान में पांच मिनट की देरी करेगा तो सरकार ब्याज के रूप में अतिरिक्त तीन करोड़ रुपए वसूलेगी। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी एक अधिसूचना जारी की है।

क्या है निर्देश
कारपोरेट टैक्स देने वालों के साथ तमाम ऐसे करदाताओं जिनका टैक्स आडिट होता हो। उनके लिए इलेक्ट्रानिक के जरिए करों के भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। अब नेट बैंकिंग के जरिए आयकर व संपति कर समेत अन्य प्रत्यक्ष करों के भुगतान की व्यवस्था की गई है।

अग्रिम करों के भुगतान के लिए सरकार ने 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर व 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है। करदाताओं को इसी प्रक्रिया के तहत भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। जिन करदाताओं का सरकार द्वारा निर्धारित 26 बैंकों में से किसी में भी नेट बैंकिंग एकाउंट हैं, सिर्फ उन्हीं को ई-पेमेंट की सुविधा प्रदान की गई है।





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