अजमेर. प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्कूल डवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद पर अब संस्था प्रधान नहीं रह सकेंगे। इस पद के लिए अब अभिभावक समिति के सदस्यों में से चयन किया जाएगा। यह व्यवस्था नए सत्र में लागू होगी।
सरकारी स्कूलों में निर्माण समेत विकास से संबंधित अन्य कार्य एसडीएमसी द्वारा करवाया जाता है। पहले इस कमेटी का अध्यक्ष संस्था प्रधान ही होता था, मगर अब व्यवस्था में संशोधन किया गया है।
यह रहेगी व्यवस्था
शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि 13 सदस्यों की इस कमेटी में अब 9 सदस्य अभिभावक समिति के होंगे। एक सदस्य विधायक प्रतिनिधि के रूप में तथा एक सदस्य स्थानीय पार्षद होगा। इसके अलावा संस्था प्रधान एक सदस्य के रूप में किसी भी अध्यापक को मनोनीत कर सकेगा। संस्था प्रधान को इस कमेटी में पदेन सचिव का पद दिया जाएगा।
यह होगा फायदा
पहले संस्था प्रधानों के अध्यक्ष होने के कारण स्कूल विकास के कार्र्यो की खुली जानकारी अभिभावकों या जनप्रतिनिधि को नहीं मिल पाती थी। अब अभिभावकों के सामने विकास कार्र्यो की स्थिति रहेगी।