अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायलय में आज बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान सहित चार अन्य आरोपियों के खिलाफ निचले कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दिया है।
गौरतलब है कि भुज कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे केस पर रोक लगाने के लिए आमिर व अन्य आरोपियों ने उच्च न्यायलय का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस हर्षा देवानी ने निचले कोर्ट द्वारा जारी जमानती अरेस्ट वारंट पर भी रोक लगा दी। उच्च न्यायलय ने वन विभाग को नोटिस जारी करते हुए अदालत को 25 अप्रैल कर स्थगित कर दिया।
गौरतलब है कि भुज कोर्ट ने 27 अप्रैल को आमिर खान, उनकी पूर्व पत्नी रीना,फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवित्रकर, सहायक निर्देशक श्रीनिवास और फोटोग्राफर अशोक मेहताके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इन लोगों पर फिल्म लगान में बिना अनुमति के चिंकारा में शूटिंग करने का आरोप था।