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Chhattisgarh
Bilaspur Bilaspur जशपुरनगर.
ग्राम भभरी के दोहरे हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश शरद गुप्ता की अदालत ने दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त शंकरराम पिता चंदरूराम निवासी भभरी ने 22 अप्रैल की रात 8 बजे अपने दादा-दादी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।
घटना के दस दिन पूर्व अभियुक्त शंकर राम के पिता को सांप ने काट लिया था। जिसका उपचार उन्होंने झाड़ फूंककर कराया था और अपने पिता को बतौली उपचार के लिए ले गया था। इस मामले में अभियुक्त शंकर को एतवाराम की पत्नी के उपर जादू टोने की आशंका हो गई थी। जिसके चलते आरोपी ने एतवाराम और उसकी पत्नी की टांगी मार कर हत्या कर दी थी।
अशोक वाडेगांवकर ने जांच कार्य वाही पूर्ण होने के बाद मामला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शरद गुप्ता की अदालत में प्रस्तुत किया था। जिस पर सभी पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई।