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कोर्ट ने दूसरी शादी को जायज माना

सिंघाना. न्यायालय ने शुक्रवार को एक आदेश में एक युवती की बचपन में की गई शादी को नकारते हुए बालिग होने के बाद अपनी ईच्छा से की गई शादी को जायज माना।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने युवती को उसके पति के साथ भेज दिया।मामले के अनुसार पुलिस द्वारा बरामद अनिता को शुक्रवार को एमजेएम न्यायालय झुंझुनूं में पेश किया गया।

न्यायालय में अनिता ने बताया कि उसने बालिग होने के बाद 30 मार्च को आर्य समाज में अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। जिसका पंजीयन उदयपुर नगरपालिका में आठ अप्रैल को करा लिया। उसने अपने मां-बाप से जान का खतरा बताते हुए अपने ससुराल जाने की इच्छा जताई। न्यायाधीश पवन कुमार वर्मा ने उसे बालिग मानते हुए उसकी इच्छानुसार ससुराल भेजने के आदेश दिए। आदेश की पालना में उसे उसके पति देवेन्द्र के घर लोयल छोड़ा गया।

क्या था मामला
अनिता की शादी दो साल पहले उसकी बड़ी बहन की शादी के समय ही कर दी गई। वह पढ़ाई के लिए अपने गांव से अरड़ावता कॉलेज में आया-जाया करती थी। इस दौरान बस चालक देवेंद्र उर्फ देवला से उसकी मुलाकात हो गई। 25 जनवरी दोनों घर से भाग गए। उसके भाई ने पहले गुमशुदगी की तथा बाद में दो जनों के खिलाफ भगाने का मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया।

अनिता ने देवेंद्र के साथ शादी कर ली। पुलिस ने गुरुवार को उसे नारनौल तिराहे से बरामद कर लिया। वे जब भागे, उस समय अनिता नाबालिग थी। स्कूल रिकार्ड के मुताबिक 15 मार्च को वह बालिग हुई, उसके एक पखवाड़े बाद उदयपुर में शादी की।





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