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बिजली बोर्ड ने दी किसानों को राहत

पटियाला. पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने किसानों को राहत देते हुए ओन यूअर ट्यूबवैल (ओवाईटी) स्कीम के तहत ट्यूबवैल कनेक्शन आवेदकों से वसूली जाने वाली रिफंडेबल 25 हजार रुपए सिक्योरिटी राशि खत्म कर दी है।

अब नाममात्र की सिक्योरिटी: बिजली बोर्ड मैनेजमेंट ने जो नया फैसला किया है उसके तहत ओवाईटी आवेदकों को अब महज प्रति बीएचपी 200 रुपए ही सिक्योरिटी के तौर पर भरने होंगे। यानि पांच हार्स पावर की मोटर का कनेक्शन लेना है तो उसे एक हजार रुपए की सिक्योरिटी ही जमा करवानी होगी।

आवश्यक सामान के रेट्स भी किए तय: ओवाईटी स्कीम के नियमों में संशोधन के अनुसार किसानों को अब बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त डीलरों या सप्लायरों से सामान खरीदने की जरूरत नहीं। बोर्ड चेयरमैन वाईएस रतड़ा ने बताया कि किसानों के लिए अब मैटीरियल की इंस्पेक्शन करवाना भी जरूरी नहीं। उन्हें बस इतना ध्यान में रखना होगा जो मैटीरियल वह खरीदें वह आईएसआई मान्यता प्राप्त कंपनी का हो।

मार्केट में उक्त मैटीरियल की कमी है तो डीलर व सप्लायर यह मैटीरियल किसानों को महंगे दामों पर मुहैया करवा रहे हैं। कि डीलरों व सप्लायरों के इस तरीके पर अंकुश लगाने के लिए ही अब बिजली बोर्ड ने उक्त मैटीरियल के रेट्स तय कर दिए हैं जिससे कि किसानों का आर्थिक शोषण बंद हो सकेगा।





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