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सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 2620 रु. किया

चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने सोमवार को उपभोक्ता सूचकांक में वृद्धि के कारण राज्य सरकार की ओर से तय किए गए न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने का ऐलान किया है। नई दरें इस साल 1 मार्च से लागू होंगी। अब अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन प्रति दिन 100.51 रुपए होगा और उन्हें प्रति माह 2620 रुपए मिलेंगे। पिछले साल प्रति दिन 98.61 रुपए मिलते थे।

प्रवक्ता ने बताया कि खेतों में करने वाले श्रमिकों को 94.61 रुपए भोजन सहित और 104.31 रुपए बिना भोजन के मिला करेंगे। यह वृद्धि उपभोक्ता सूचकांक के 409 से बढ़कर 419 हो जाने के कारण की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि सभी संगठित और गैर-संगठित क्षेत्रों को 1 मार्च 2008 से नई दरों के बारे में सूचित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन एक्ट-1948 का उल्लंघन करने वाली इकाइयों और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, श्रम विभाग के निदेशक रमिंदर सिंह ने बताया कि न्यूनतम वेज बोर्ड की ओर से न्यूनतम वेतन में संशोधन की प्रक्रिया भी जारी है लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसकी घोषणा नहीं की गई है।





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