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निष्क्रिय खातों में कारोबार से पहले ग्राहक की अनुमति जरूरी

मुंबई. अब छह महीनों तक निष्क्रिय खातों में कारोबार से पहले वायदा दलालों को ग्राहक की अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर बाजार नियामक उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

वायदा बाजार नियामक फारवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) के नए नियमों के तहत वायदा कारोबार कर रहे दलालों को किसी खाते का इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं वह छह महीनों से निष्क्रिय तो नहीं पड़ा है। ऐसा होने पर पहले उन्हें ग्राहक से खाता खोलने की लिखित अर्जी प्राप्त करनी होगी।

एफएमसी के एक अधिकारी के अनुसार वायदा कारोबार के लिए निष्क्रिय खातों का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि नियमानुसार गलत है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित दलाल के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई है।

एफएमसी ने सभी वायदा एक्सचेंजों को ऐसे खातों पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं।





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