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'रॉयल चैलेंजर्स' को चैलेंज नहीं कर याचिका

नई दिल्ली. उद्योगपति विजय माल्या की आईपीएल क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु के नाम पर आपत्ति जताने वाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आपत्ति उठाई गई थी कि इस नाम के जरिए विजय माल्या अपने शराब उत्पाद का प्रचार करना चाहते हैं।

करीब 12 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से भी इंकार कर दिया था और याचिका दायर करने वाले फरीदाबाद के नागरिक किशन कुमार अगरवाल से पूछा था कि इस आपत्ति के पीछे मकसद क्या है, क्या आप भी किसी ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं। जस्टिस आरवी रवींद्रन भी इस बेंच में थे और उन्होंने इस याचिका पर नियमित कार्यवाही के अनुसार ही सुनवाई के आदेश दिए थे।





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