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सोहराबुद्दीन केस : दो अफसरों को जमानत नहीं

नई दिल्ली. सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर के मामले में आरोपी बनाए गए दो वरिष्ठ पुलिस अफसरों की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी समेत ये दोनों अधिकारी इस समय जेल में हैं।

न्यायमूर्ति अरिजित पसायत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजस्थान के उदयपुर के पूर्व पुलिस अधीक्षक दिनेश एमएन और गुजरात के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार अमीन की जमानत अर्जी को खारिज कर दी। इन दोनों अधिकारियों पर नवंबर 2005 में सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ में कथित तौर पर हत्या कराने का मुकदमा चल रहा है।

इस मामले में गुजरात सरकार ने बाद में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया था कि सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी की भी हत्या कर दी गई होगी। दोनों अधिकारियों को पहले जमानत मिल गई थी लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया था। दोनों याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर जमानत दिए जाने का आग्रह किया था कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है इसलिए उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।





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