जयपुर: राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर घरेलू बिजली से सिंचाई करने पर रोक लगा दी है। सिंगल फेज वितरण ट्रांसफार्मरों से केवल घरों में रोशनी और पंखा चलाने की अनुमति होगी। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तीनों बिजली कंपनियों के अध्यक्ष आर.जी.गुप्ता ने बताया कि तीनों कंपनियों की समन्वय समिति की बैठक में किए गए फैसले के अनुसार गांवों में 5 केवीए के ट्रांसफार्मरों से लिए जाने वाले आधा केवीए तक के भार के घरेलू बिजली कनेक्शनों का उपयोग रोशनी और पंखा चलाने तक ही सीमित किया गया है।
ऐसे ट्रांसफार्मरों से ग्रामीण क्षेत्रों में छितराए हुए घरों में रोशनी तो हो सकेगी, लेकिन सिंगल फेज मोटर से सिंचाई नहीं की जा सकेगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है।
किसानों पर कैपेसिटर सरचार्ज समाप्त एक अन्य आदेश में राज्य सरकार ने किसानों से वसूला जाने वाला दो फीसदी कैपेसिटर सरचार्ज समाप्त कर दिया है। राज्य में जिन इलाकों में फीडर सुधार अभियान पूरा हो गया है, वहां यह सरचार्ज समाप्त करने की घोषणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले दिनों की थी।
तीनों बिजली कंपनियों के अध्यक्ष के अनुसार इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि यह सरचार्ज उन किसानों से लिया जा रहा था, जिन्होंने या तो कैपेसिटर लगाए नहीं थे या लगे हुए कैपेसिटरों का रखरखाव ठीक तरीके से नहीं हो रहा था।