जयपुर: परिवहन विभाग वाहन मालिकों को कर एवं पेनल्टी में राहत देने के लिए मोटर यान कर, विशेष पथ कर व अधिभार कर पर लगाई गई पेनल्टी में छूट देगा। विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह छूट अधिसूचना जारी होने से पूर्व नष्ट हो चुके वाहनों के लिए ही देय होगी। ऐसे वाहनों को छूट देने के उपरांत एवं समस्त देय राशि जमा होने के बाद कराधान अधिकारी की ओर से उक्त वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। राज्य के बाहर पंजीकृत ऐसे परिवहनयान जिन पर इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत शास्ति देय है, उन पर 31 मार्च 07 तक के बकाया कर को 31 मार्च 09 तक जमा करवाने पर बकाया कर के बराबर पेनेल्टी ली जाएगी।
नष्ट हो चुके वाहनों को छोड़ कर शेष मोटर वाहन, जिन पर 31 मार्च 05 तक को मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर देय एवं बकाया है, उनसे बकाया कर मांग-पत्र की तामील के 15 दिन के अंदर जमा करवाने पर इस अवधि में देय कर पर पेनल्टी नहीं ली जाएगी।