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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़पंजाब सरकार ने राज्य में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के आम तबादलों के बारे में बुधवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए। अब ट्रांसफर एक से 30 जून के बीच किए जाएंगे। साथ ही सहकारिता, खाद्य एवं आपूर्ति और तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में तबादले एक से ३१ जुलाई के बीच होंगे।
सरकार ने इस बार कम-से-कम तबादले करने का फैसला किया है। केवल रिक्त पदों को भरने, प्रबंधकीय कारण या अनुकंपा आधार पर ही तबादले किए जाएंगे। जो गजटेड/नॉन-गजटेड अफसर दो साल में रिटायर होने वाले हैं, कोशिश की जाएगी कि उन्हें उनके मौजूदा स्थान पर रहने दिया जाए।
पति-पत्नी एक स्टेशन पर पांच साल तक :
अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो सरकार उन्हें पांच साल तक एक ही स्टेशन पर रखेगी। यदि पत्नी सरकारी नौकरी में है और पति प्राइवेट संस्थान में है तो उनके लिए भी यही नीति अपनाई जाएगी। जहां तक संभव हो सकेगा, अविवाहित लड़कियों और विधवाओं को उनके पसंद के स्थान पर तैनात किया जाएगा। विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों की समस्याओं के मद्देनजर सरकार उन्हें उनके घर के पास नियुक्ति देने का प्रयास करेगी। जिन कर्मियों का कोई बच्चा मानसिक विकलांग होगा, उन्हें भी उनके मर्जी के स्थान पर नियुक्त करने की कोशिश की जाएगी।
कर्मचारियों को एक जगह पर कम-से-कम तीन साल और अधिक से अधिक पांच वर्ष तक नियुक्त रखा जाएगा। इसी तरह ग्रुप ‘ए’ व ग्रुप ‘बी’ के अफसरों को पूरी सेवा अवधि के दौरान किसी एक जिले में सात साल से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों का जनता से ज्यादा संपर्क होता है, उन्हें दो साल से ज्यादा एक सीट पर नहीं रहने दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को सीमांत क्षेत्रों, बेट के क्षेत्र या कंडी क्षेत्र में लगाया जाएगा, वे वहां दो साल रहेंगे।