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मुस्कान मर्डर केस के दोषियों को उम्र कैद

चंडीगढ़होटल शिवालिक व्यू में 4 साल पहले हुए मर्डर के 2 दोषियों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वालों में एक महिला शीतल और दिलदार सिंह है। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंव सेशन जज रवि कुमार ने दोनों को मंगलवार को दोषी करार दिया था।

करेंगे अपील :

दिलदार सिंह का कहना था कि उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है। उसका हत्या में कोई हाथ नहीं था और वह इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे।

यह है मामला :

10 दिसंबर, 2004 को होटल शिवालिक व्यू के कमरा नंबर ३0२ की छत से पानी टपकने पर अटेंडेंट कमरा चेक करने गया तो, दरवाजा अंदर से बंद था। नॉक करने पर भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।

‘मास्टर की’ की मदद से दरवाजा खोला गया। कमरे के बाथटब में एक (३५) महिला की नग्न लाश पड़ी थी। उस समय महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस जांच के बाद महिला की पहचान रविंदर कौर उर्फ ‘मुस्कान’ के रूप मे हुई।





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