अहमदाबाद. गुजरात के एक सत्र न्यायालय ने नवंबर 2005 में हुई एक कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए सोहराबुद्दीन शेख मामले में रूबाबबुद्दीन शेख की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं।
रूबाबबुद्दीन ने न्यायधीश पी.बी. देसाई की अदालत में दायर याचिका में इस फर्जी मुठभेड़ मामले की आगे जांच किए जाने की मांग की है।
उनके वकील अमरीश नरेन्द्रभाई पटेल ने न्यायालय से कहा कि पिछले साल 16 जुलाई को सोहराबुद्दीन मामले में पुलिस द्वारा दाखिल आरोप-पत्र में यह खुलासा नहीं किया है कि मुठभेड़ के वक्त जिस मोटरसाईकिल पर सोहराबुद्दीन पर जा रहा था, उसका असली मालिक कौन है।
इसके अलावा आरोप-पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं है कि सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी की मौत कहां और कैसे हुई।