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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़. फिरोजपुर की एक महिला की ओर से लुधियाना के एक पत्रकार व कुछ पुलिसकर्मियों पर यौन शोषण करने के आरोप पर शुक्रवार को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पंजाब सरकार तथा लुधियाना के पुलिस प्रमुख से 7 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने मामले के आरोपी पत्रकार तरसेम लाल घई, लुधियाना मॉडल टाउन थाने के एसएचओ सब-इंस्पैक्टर गुरनाम सिंह, एएसआई दलीप कुमार (डुगरी रोड लुधियाना), एएसआई अरविंद पुरी (पुलिस स्टेशन सराभा नगर), ढेहलों थाने के एसएचओ प्रेम सिंह, एएसआई सुखदेव (ढुगरी रोड), दोराहा के पैट्रोल पंप मालिक हरमोहिंदर सिंह और दोराहा के ही राजेश्वर मांगट को नोटिस जारी कर पूरे मामले में 7 जुलाई को अपना पक्ष रखने को कहा है।
महिला ने दायर की थी याचिका
जस्टिस एम.एम. कुमार व सबीना ने यह नोटिस डुगरी रोड पर रहने वाली महिला की याचिका पर जारी किया है।
पुलिस अफसरों और..
याचिका में महिला ने पूरे मामले की जांच निष्पक्ष एजैंसी से करवाने और आरोपी पत्रकार व पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है। महिला ने आरोप लगाया है कि पत्रकार ने उसे लुधियाना कोर्ट में चल रहे उसके मैटरीमोनियल डिस्प्यूट को समाप्त करने में मदद का भरोसा दिया था।
इसके बाद उसने उसे रहने के लिए दो कमरों का एक फ्लैट दिया। जिसे पत्रकार ने बाद में उसको बेच दिया, लेकिन फ्लैट की सैल डीड उसके नाम नहीं करवाई। इसके अलावा पत्रकार घई उससे शादी का आश्वासन देता रहा, लेकिन फिर खुद ही उसे पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के सामने अच्छे संबंध बनाने के नाम पर सप्लाई करने लगा। जब उसने शादी करने और फ्लैट की सैल डीड की बात की तो वह उसे प्रताड़ित करने लगा।
महिला ने कोर्ट से अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की है। याची के वकील की दलील थी कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई गई तो इसमें कई बड़े चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं।
अनाथ है याची
याची के माता-पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसे उसके नजदीकी रिश्तेदार ने पाला था। इसके बाद 13 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो गई, लेकिन अब उसका लुधियाना की जिला कोर्ट में उसका तलाक का केस चल रहा था। जहां अपने केस की सुनवाई के दौरान ही उसकी तरसेम लाल से मुलाकात हुई और उसने उसे इस केस में मदद का आश्वासन देकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।