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अंबाला छावनी की भूमि ग्रामीणों को लौटाने के आदेश

अंबाला सिटीयहां के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को केंद्र सरकार को आदेश दिए कि वह अंबाला छावनी की दस हजार एकड़ भूमि बब्याल गांव के लोगों को सौंप दे। जज ए.के. शौरी ने कहा कि अगर एक साल में केंद्र सरकार ने ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया तो मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बब्याल गांव के करीब 150 ग्रामीणों ने 15 साल पहले इस जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत में सेना की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

केस मिनिस्ट्री को रैफर

कोर्ट ने कहा कि वैसे तो ग्रामीणों की अपील को देखते हुए ये जगह तुरंत खाली करा लेनी चाहिए लेकिन यहां सवाल देश की सुरक्षा का है इसलिए कोर्ट सरकार को एक साल का समय दे रही है और साथ ही यह केस सेकेट्ररी (मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस) को रैफर करती है। अगर सरकार ने एक साल में कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं किया तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे।

आर्मी क्षेत्र और हवाई अड्डा

जिस जमीन को अंग्रेजों ने लिया था, उस पर हवाई अडडा बना है और यहां आर्मी के करीब 30 हजार जवान डेरा डाले हुए हैं।





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