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एड्स पीड़ित मां को बच्चे की देखभाल का हक

नई दिल्ली: एचआईवी पॉजिटिव मां को अपने बच्चे की देखभाल करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए एक विधवा के ससुरालवालों से कहा है कि वे दो साल के बच्चे को उसे सौंप दें।

जस्टिस गीता मित्तल ने यह व्यवस्था ससुरालवालों के वकील की यह दलील सुनकर दी कि उनकी बहू को बच्चे की देखभाल इसलिए नहीं करने दी जा सकती है, क्योंकि वह एड्स पीड़ित है। जस्टिस मित्तल ने कहा, ‘आप केवल दादा-दादी हैं जबकि बहू मां है। वह पहले से ही पीड़ा ग्रस्त है। आप उसे अपने बच्चे की देखभाल से वंचित करके, क्यों उसकी पीड़ा और बढ़ा रहे हैं?’

कोर्ट ने ससुर रामगोपाल वर्मा, सास फूलवती तथा उनके अन्य परिजनों की दलीलें ठुकराते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वे मंगलवार को उसके सामने बच्चे के साथ हाजिर हों ताकि उसे उसकी मां सुनीता वर्मा को सौंपा जा सके।





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