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हज यात्रा के नियमों में बदलाव

अजमेर. केंद्रीय हज कमेटी ने इस बार हज यात्रा पर जाने वाले आजमीन के लिए नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत 2 से 16 वर्ष तक के किशोर इस बार यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। यात्रा पर जाने वाले आजमीन को ड्राफ्ट की जगह नकद राशि भी जमा करानी होगी।

इधर हज यात्रा के फार्म सोमवार से दरगाह गेस्ट हाउस में मिलेंगे। जिला हज कमेटी के सदस्य अब्दुल मजीद ने बताया कि इस बार हज यात्रा के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत जिन बच्चों की आयु 10 जनवरी 09 तक 2 से 16 वर्ष होगी, उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सन 04 से 07 तक यात्रा कर चुके आजमीन भी इस साल हज के लिए दोबारा फार्म नहीं भर पाएंगे।

उन्होंने बताया कि इस बार यात्रियों के लिए पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रकाशित किया गया है। पूर्व में यह प्रमाण पत्र अलग से दिया जाता था। आवेदक को इस बार 12 की जगह 18 फोटो लगाने होंगे। उन्होंने बताया कि सोमवार से दरगाह गेस्ट हाउस में हज यात्रा के फार्म वितरण का कार्य शुरू होगा।

ये हैं नए नियम
2 से 16 वर्ष तक के आवेदकों के फार्म स्वीकार नहीं होंगे।
सन 04 से 07 तक यात्रा पर जाने वाले आजमीन इस बार दोबारा फार्म नहीं भर पाएंगे।
पोलिया मुक्ति प्रमाण पत्र फार्म के साथ प्रकाशित किया।
इस बार आजमीन-ए-हज को आवेदन पत्र के साथ 18 फोटो लगाने होंगे।
आजमीन-ए-हज को इस बार ड्राफ्ट की जगह नकद राशि जमा करानी होगी।





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