नई दिल्ली. राहुल महाजन नशाखोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों की अपील पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उनके खिलाफ केस रद्द नहीं किया जाएगा।
राहुल महाजन नशाकांड में फंसे अपोलो अस्पताल के पांच डॉक्टरो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहा केस रद्द कर दिया जाए लेकिन आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने केस पर रोक लगाने से इंकार करते हुए डॉक्टरों पर केस जारी रखने की बात कही। गौरतलब है कि पांचों डॉक्टरों पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।