जबलपुर. कांग्रेस विधायक प्रेमचंद गुड्डू की शिकायत पर इंदौर कलेक्टर के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई करने पर हाई कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी। जस्टिस ए.के. श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कलेक्टर विवेक अग्रवाल की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने को कहा है। उक्त मामले की अगली सुनवाई जून में होगी।
इंदौर कलेक्टर विवेक अग्रवाल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है उन्होंने अपनी पत्नी सपना के नाम से इंदौर में एक फ्लैट खरीदा था। याचिका के अनुसार इस खरीदी को अवैधानिक बताकर श्री गुड्डू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13, भादंवि की धारा 420, 467, 471 का एक मामला भोपाल की विशेष अदालत में दायर किया था।
श्री गुड्डू का आरोप था कि कलेक्टर ने संपत्ति का मूल्य कम दर्शाकर सरकार को नुकसान पहुंचाया है। विशेष अदालत ने कलेक्टर विवेक अग्रवाल के खिलाफ धारा 156 (3) के तहत लोकायुक्त को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ यह याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी।
सोमवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का पक्ष सुने बिना ही भोपाल की जिला अदालत ने लोकायुक्त को निर्देश जारी किए जो अवैधानिक है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने पहले सरकार से मंजूरी ली और फिर अपना स्रोत बताकर उक्त फ्लैट खरीदा। इसे किसी भी सूरत में गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता। प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने आवेदक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी।
मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट पेश करने पर रोक
इंदौर.
म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति डब्ल्यू.ए. शाह ने बबीता हत्याकांड की मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट पेश करने पर रोक लगा दी है। न्यायालय के समक्ष सोमवार को कुदरत पटेल निवासी ग्राम जेतपुरा ने याचिका प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने 22 अप्रैल को कलेक्टर विवेक अग्रवाल द्वारा दिए गए बबीता हत्याकांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश को चुनौती दी थी।
सांवेर थाना क्षेत्र के ग्राम धरमपुरी में 13 दिसंबर 01 को बबीता की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने संपूर्ण जांच करने के बाद खात्मा काट दिया है। गत 22 अप्रैल को अनिल पिता प्रमोद निवासी परदेशीपुरा के आवेदन पर कलेक्टर ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देते हुए एसडीएम गौतमसिंह को नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट 30 दिन में पेश करने को कहा गया है।
याचिका पर न्यायमूर्ति श्री शाह ने जांच रिपोर्ट पेश करने पर स्थगन देते हुए शिकायतकर्ता को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पटेल की ओर से जेड.ए. खान व पी. माहेश्वरी ने पैरवी की।