नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायलय ने सोमवार को रिलायंस इडस्ट्री को दो हफ्तों के भीतर ही बीपीसीएल को 50 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है।
सर्वोच्च ने रिलायंस इडस्ट्री के रायगढ़ ईकाई में बीपीसीएल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली नेप्था के दामों में अंतर के कारण यह जुर्माना लगाया है।
जस्टिस ए.के माथुर के नेत्रृत्व में जारी अंतरिम आदेश में न्यायलय ने रिलायंस इंडस्ट्री को 50 करोड़ की राशि भरने का आदेश दिया। गौरतलब है कि बीपीसीएल ने 110 करोड़ की मांग की थी। गौरतलब है कि 1996 में रिलायंस इंटस्ट्री और बीपीसीएल ने नेप्था की बड़ी मात्रा में आपूर्ति के लिए समझौता किया था। नेप्था का इस्तेमाल टेरेफ्थालिक एसिड के निर्माण के लिए किया जाता है।