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जान के खतरे पर तारीख पहले

चंडीगढ़पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह लुधियाना के पत्रकार और पुलिसकर्मियों पर यौनाचार के आरोप लगाने वाली महिला सुखदीप कौर को सुरक्षा मुहैया करवाए। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 7 जुलाई से पीछे खिसकाकर 15 मई तय कर दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई के डायरेक्टर को भी पार्टी बनाने की अनुमति दे दी है।

सीबीआई डायरेक्टर को पार्टी बनाने संबंधी अनुमति मिलने के बाद इस बात की संभावना काफी बढ़ गई है कि मोगा सैक्स स्कैंडल की तरह लुधियाना सैक्स स्कैंडल की जांच भी सीबीआई को सौंपी जा सकती है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश सुखदीप कौर की ओर से बुधवार को दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिए।

अपनी याचिका में सुखदीप कौर ने आरोप लगाया कि पत्रकार तरसेम लाल ने उसके भाई को अगवा कर लिया है और उसकी जान को भी खतरा है। सुखदीप ने अदालत से आग्रह किया कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। सुखदीप ने याचिका में सीबीआई निदेशक को भी पार्टी बनाने की अनुमति देने की मांग की थी।

याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह सुखदीप कौर को मोहाली पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवाए क्योंकि इस वक्त वह मोहाली में रह रही है। हाईकोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को पार्टी बनाते हुए सीबीआई के प्रतिनिधि को मामले की अगली सुनवाई 15 मई को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा।

इससे पहले इस मामले की सुनवाई 7 जुलाई को होनी थी जिसमें हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, लुधियाना पुलिस प्रमुख, पत्रकार तरसेम लाल घई, पुलिसकर्मी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 मई तय कर दी।





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