HomeNewsPunjabAmritsar Amritsar

भ्रूण हत्या में दस-दस साल कैद

मोगागर्भवती महिला के विरोध के बावजूद उसे भ्रूणहत्या कराने के लिए विवश करने वाली सास, पति, नर्स और देवर को कोर्ट ने दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि गर्भ में नर भ्रूण ही था, लेकिन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गलती से इसे कन्या भ्रूण बता दिया गया था।

गांव कोट ईसे खां निवासी सुरिंदर की पत्नी मुस्कान ने जनवरी 2003 में मोगा के रेलवे रोड स्थित अस्पताल में लिंग परीक्षण कराया था। अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार मुस्कान के पेट में कन्या भ्रूण था। इस पर मुस्कान की सास शिमला रानी, पति सुरिंदर सिंह, देवर सतपाल उर्फ सोनू ने बाघापुराना में बतौर नर्स कार्यरत अपनी रिश्तेदार सुनीता से मिलकर उसका गर्भपात करवा दिया।डॉक्टर बच निकलाबाद में मेडिकल जांच में पता चला था कि मुस्कान के गर्भ में भ्रूण कन्या का नहीं बल्कि बालक का था। इस मामले में शिमलारानी, सुरिंदर सिंह, नर्स सुनीता और सतपाल उर्फ सोनू और डॉ.सतपाल मित्तल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी डॉ.सतपाल मित्तल को पहले ही बरी किया जा चुका है।





अपने विचार यहां लिखें
नाम:
ईमेल आईडी:
भाषा चुनॆ
हिन्दी रॊमन‌ हिन्दी फॊनॆटिक English
विचार:
कोड: